Dhruv Rathee को दिल्ली की जिला कोर्ट ने किया तलब

Dhruv Rathee ने अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, Elvish Yadav, Dhurv Rathee” नामक एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है।

यह समन भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में जारी किया गया है।

जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई, 2024 को एक आदेश पारित करते हुए Dhruv Rathee और सोशल मीडिया मध्यस्थों को सीपीसी की धारा 39 नियम 1 के तहत 6 अगस्त, 2024 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

इस वीडियो को 2,41,85,609 बार देखा जा चुका है और इसे 2.3 मिलियन से अधिक लाइक्स मिल चुके है।